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बस में 39.600 किलो डोडाचूरा तस्करी मामले में आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

Pradesh Halchal April 25, 2026, 1:37 pm Crime

नीमच विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जावद,  विनोद कुमार पाटीदार ने डोडाचूरा तस्करी के एक मामले में आरोपी प्रकाश पिता जवाहरलाल विश्नोई, उम्र 27 वर्ष, निवासी खेड़ी ढाणी, थाना डांगियावास, जिला जोधपुर राजस्थान को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 75,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामला 07 फरवरी 2022 की रात नयागांव आरटीओ बैरियर के पास का है, जब केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम द्वारा वाहनों की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान एक एमआर ट्रैवल्स बस की डिक्की से दो सफेद कट्टों में कुल 39.600 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद हुआ, जो आरोपी का पाया गया।

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मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर माल जब्त किया गया था।

विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार ऐरन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय ने यह दंडात्मक फैसला सुनाया।

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