भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 में 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान की सुविधा प्रदान की गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने जिले के सभी सेक्टर अधिकारियों, बीएलओ सहित अन्य अधिकारियों को 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा के विकल्प को चुनने के लिए निर्धारित फॉर्म-12 डी के वितरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। जिले में 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को घर-घर जाकर फॉर्म-12 डी का वितरण बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए हैं। यदि 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाता, 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांग मतदाता या अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न मतदाता के नाम से पोस्टल बैलेट जारी हो गया है, तो फिर वह किसी भी मतदान केंद्र में जाकर मतदान नहीं कर सकेगा।