नीमच (मनासा)।
एक महिला ने अपने पति और ससुर, जो पेशे से वकील हैं के खिलाफ मानसिक, शारीरिक और दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए कानवन थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि शादी के कुछ ही समय बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता की शादी 24 फरवरी 2023 को शुभम यजुर्वेदी से हुई थी, जो पेशे से वकील हैं। शुभम के पिता सुनिल यजुर्वेदी जो स्वयं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन पर भी बहू ने प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। महिला के अनुसार शादी के समय 15000 नगद समेत चैन अंगुठी और अन्य सामान दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद 20 लाख की अतिरिक्त मांग की गई।
महिला का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उसे बार-बार ताने दिए और मार्च 2024 में 20 लाख की मांग पूरी न होने पर घर से निकाल दिया गया। इसके बाद पति और ससुर ने उसे मायके से भी बुलाना बंद कर दिया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
पुलिस ने गंभीर धाराओं में किया मामला दर्ज
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 85 (दहेज प्रताड़ना), 351(3) (गंभीर मानसिक उत्पीड़न), और 3(5) (परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया है। जांच की जिम्मेदारी एएसआई बालकृष्ण कपिलमुनी मिश्रा को सौंपी गई है।
एफआईआर के अनुसार, पीड़िता को ससुराल पक्ष ने एक वर्ष तक लगातार मानसिक और सामाजिक रूप से परेशान किया। यहां तक कि समझौते के प्रयास भी असफल रहे और महिला को मजबूर होकर पुलिस की शरण लेनी पड़ी।
वकील होने के बावजूद कानून तोड़ा
यह मामला इसलिए भी संवेदनशील बन गया है क्योंकि आरोपी स्वयं कानून के जानकार हैं और अधिवक्ता होने के बावजूद उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। ऐसे आरोप उन पर लगे हैं।
झूठे आरोप, दबाव बनाने के लिए झूठा मामला
यह एफआईआर द्वेषता पूर्वक हमारे खिलाफ की गई है। हमारे बीच में न्यायालीन मामला विचाराधीन है। उस पर दबाव बनाने के लिए असत्य प्रकरण हमारे खिलाफ दर्ज करवाया। - शुभम यजुर्वेदी, आरोपी।