नीमच जिला मजिस्ट्रेट दिनेश जैन व्दारा नीमच जिले के 8 आरोपियों को सदाचार बनाए रखने के लिए म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क-ख) के तहत तीन माह तक सप्ताह में एक दिन थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर व्दारा निलिया थाना रतनगढ़ निवासी कमलेश पिता मन्नालाल, नाका नंबर 4 बघाना निवासी बबलू उर्फ आबीद पिता भोला उर्फ अहमद हुसैन पठान, बरडिया थाना मनासा निवासी मनीष पिता कोमल एवं रवि पिता महेश, रावतपुरा थाना मनासा निवासी बलवंत पिता जगदीश कीर, कनावटी थाना नीमच केंट निवासी इमरान उर्फ बबलू पिता मो.खान मेवाती, गांधी कॉलोनी नयागांव थाना जावद निवासी तुलसीराम पिता नंदराम खारोल एवं खटीक मोहल्ला जावद निवासी विमल कुमार पिता रमेशचंद्र खटीक को तीन माह तक सप्ताह में एक दिन संबंधित पुलिस थाने में सदाचार बनाए रखने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।