नीमच जिले में प्रदेश हलचल की खबर का असर देखने को मिला। जहां अवैध खनन और मिट्टी चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाने के बाद जिला प्रशासन ने अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाते हुए सिंगोली क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम 2022 के अंतर्गत अर्जुन पिता भंवरलाल धाकड़ पर ₹35 लाख 17 हजार 500 की बड़ी शास्ति अधिरोपित की है।
प्राप्त जानकारी अनुसार, 8 अप्रैल 2025 को रतनगढ़ किले के पीछे शासकीय भूमि पर अवैध मिट्टी उत्खनन की पुष्टि हुई थी। इस पर खनिज रॉयल्टी के 15 गुना अर्थदंड ₹17,58,750 और उतनी ही पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि जोड़कर कुल जुर्माना लगाया गया।
सर्वे नंबर 70 (चारागाह भूमि): 818 घनमीटर
सर्वे नंबर 76 (चारागाह भूमि): 1023 घनमीटर
सर्वे नंबर 56 (निजी भूमि): 504 घनमीटर
कुल मिट्टी उत्खनन: 2345 घनमीटर
उत्खनित मिट्टी को वन परिक्षेत्र के रास्ते से ग्राम बोरदिया में डंपर द्वारा ले जाकर खेतों में डाला गया था।
इस कार्रवाई की नींव सहायक खनि अधिकारी नीमच द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर पड़ी, जिसमें उप वनमंडलाधिकारी, नायब तहसीलदार रतनगढ़, और खनि विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया था।
कलेक्टर ने 5 अगस्त 2025 को पारित आदेश में जुर्माना शासकीय कोष में चालान के माध्यम से जमा करने को कहा है। इस सख्त कार्रवाई के साथ जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों की अवैध लूट अब नहीं चलेगी। भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों पर और कठोर कदम उठाए जाएंगे।