नीमच जिले में नियमों के विपरीत अवैध रूप से वाटर पार्क संचालित हो रहा है और विभाग के जिम्मेदार इस अवैध रूप से संचालित वाटर पार्क पर खासे मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले में इसे नियम विरुद्ध बताते हुए जल्द नोटिस जारी करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की बात कह रहे हैं।
दरअसल नीमच सिंगोली मुख्य मार्ग पर नीमच से 8 किलोमीटर की दूरी पर मालाखेड़ा पंचायत के अंतर्गत वाटर पार्क संचालित हो रहा है और गर्मी के मौसम में इस वाटर पार्क में पैसे लेकर लोगों को इंट्री भी दी जाती है। और लोगों की भीड़ इस वाटर पार्क में दिखाई देती है। लेकिन टाउन एंड कंट्री के रिकॉर्ड में नीमच जिले में एक भी वाटर पार्क की अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में यह वाटर पार्क पुरी तरीके से अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस वाटर पार्क पर मेहरबान दिखाई दे रहे हैं।
मामला संज्ञान में आया, नोटिस होगा जारी
नीमच जिले में नियम के अनुसार वाटर पार्क के लिए टाउन एंड कंट्री की अनुमति लेना आवश्यक होती हैं और उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय विनीता दर्श्यामकर का कहना है कि फिलहाल जिले में वाटर पार्क की एक भी अनुमति जारी नहीं की गई। और नीमच के पास जो वाटरपार्क संचालित हो रहा है वो अवैध है नियमानुसार नोटिस जारी कर कार्यवाही की जाएगी।
संवाददाता की वाटरपार्क कर्मचारी से चर्चा -
सवाल - भैया आपका वाटरपार्क चालु है ?
जवाब - हां चालु है।
सवाल - एक व्यक्ति कितना चार्ज है ?
जवाब - एक व्यक्ति 250 रुपए चार्ज है।
सवाल - यह टिकट कितने टाइम के लिए रहता है। ?
जवाब - सुबह 10 से शाम को 5 तक का टाइम रहता है।