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Big News- कलेक्टर ने लगाया जिले से बाहर पशुचारा निर्यात पर प्रतिबंध, आदेश का हुआ उल्लंघन तो होगी दंडात्मक कार्यवाही, आदेश जारी

डिकेन - राकेश चारण March 14, 2024, 8:18 pm Technology

नीमच कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट दिनेश जैन द्वारा म.प्र.पशु चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 के तहत पशुओं के आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारा, भूसा, घास, ज्‍वार आदि पशु चारे का उपयोग ईट भट्टे में जलाने, फैक्ट्रियों में जलाने एवं प्रदेश की सीमा से बाहर निर्यात को तत्‍काल प्रभाव से 30 जून 2024 तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। 

उपरोक्‍तानुसार समस्‍त प्रकार के भूसा, चारा, घास, कड़वी आदि को कोई भी कृषक, व्‍यापारी, व्‍यक्ति या निर्यातक संस्‍था किसी भी प्रकार के वाहन, नाव, मोटर-ट्रक, बैलगाडी एवं रेल्‍वे अथवा अन्‍य साधन द्वारा जिले के बाहर बिना कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट की लिखित अनुमति के निर्यात नहीं करेंगे। यह आदेश तत्‍काल प्रभाव से लागू होगा। 

उक्‍त आदेश का उल्‍लंघन होने पर म.प्र.पशु चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 के निहित प्रावधानों के तहत दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की जावेगी। ज्ञातव्‍य हो, कि उप संचालक पशु चिकित्‍सा सेवाएं जिला नीमच एवं जिले की गौशालाओं के अध्‍यक्ष, सचिवों एवं पशुपालक किसानों के द्वारा संज्ञान में लाया गया है, कि नीमच जिला अंतर्गत चारा भूसा के निर्यात होने व अन्‍य कारणों से पशुओं के भूसा एवं चारा आदि की कमी होने की आशंका है। अतः जिले में उत्‍पादित भूसा एवं चारे को पशुओं हेतु पर्याप्‍त मात्रा में आपूर्ति एवं उनका संग्रहण करना आवश्‍यक है।

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