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मध्यप्रदेश पुलिस कर्मियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य, आदेश हुआ जारी

भोपाल - September 30, 2025, 8:52 pm Technology

भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने बड़ा आदेश जारी करते हुए दोपहिया वाहन चलाने वाले सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि हाल ही में कुछ पुलिसकर्मी बिना हेलमेट वाहन चलाने के कारण सड़क हादसे का शिकार हुए, जिसमें गंभीर चोटें और मौत के मामले सामने आए।

निर्देशानुसार सभी पुलिस थानों, पुलिस लाइन और अन्य पुलिस इकाइयों में गणना कर हेलमेट पहनने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आदेश के मुताबिक, यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी या निजी समय में बिना हेलमेट वाहन चलाते पाया जाता है, तो उनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 194-डी के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस भी अमान्य (Disqualify) किया जा सकता है।

इतना ही नहीं, लगातार उल्लंघन की स्थिति में पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक माह उल्लंघन की स्थिति और कार्रवाई की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाएगी।

यह आदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीटीआरआई भोपाल मोहम्मद शाहिद अबसार ने आज जारी किया।

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