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जिला मजिस्‍ट्रेट द्वारा जिले में धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश संशोधित

डेस्क रिपोर्टर November 13, 2023, 4:49 pm Technology

जिला मजिस्ट्रेट दिनेश जैन, द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत निर्वाचन अवधि के दौरान सम्पूर्ण नीमच जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। निर्वाचन अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति समूह, संगठन, संस्था, राजनैतिक दत्त, अभ्यर्थी इत्यादि, बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी प्रकार की सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं कर सकेगा। लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले घर-घर जनसंपर्क कार्यक्रम, निजी वैवाहिक कार्यक्रम से संबंधित प्रोसेशन आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। ऐसे व्यक्ति, जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, 48 घण्टे की अवधि प्रारंभ होते ही 15 नवम्‍बर 2023 को सांय 6 बजे से निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देंगे।

उक्त 48 घण्टे की अवधि में लाउड स्पीकर, मेगा फोन का उपयोग पूर्णतःप्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा किसी चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थाओं, मतदान केन्द्र से 200 मीटर क्षेत्र में पार्टी, अभ्यर्थी का कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन प्रचार हेतु विभिन्न धार्मिक स्थल यथा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि के स्थानों का उपयोग नहीं किया जायेगा। लोक परिवहन, एम्बुलेंस, फायर सर्विसेस, शैक्षणिक संस्थाओं के वाहन,दूध,पानी,सब्जी आदि अनिवार्य सेवाओं में लगे वाहन तथा व्यक्तिगत रूप से व्यापार, व्यवसाय तथा अपने कर्तव्य पर जाने वाले व्यक्तियों व निर्वाचन पदाधिकारियों के वाहनों के परिवहन की छूट होगी।

इस अवधि में अन्य वाहनों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को जारी अनुमति प्राप्त वाहनों से मतदाताओं को परिवहन की अनुमति नहीं होगी। प्रचार प्रयोजन हेतु जारी समस्त वाहनों की अनुमतियाँ स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा मतदान दिवस हेतु रिटर्निंग ऑफिसर से अधिकतम तीन वाहनों की पृथक से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।यह आदेश की शर्ते पूर्ववत रहेगी। यह आदेश तत्‍काल प्रभावशील होगा।

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