श्रमपदाधिकारी एस.सी.पटेल ने बताया, कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मतदान दिवस 17 नवम्बर 2023 शुक्रवार को समस्त कारखाना, नियोजक, प्रबंधक तथा दुकान संस्थान, निर्माण कार्यो में संलग्न कार्यरत समस्त कामगारों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए है, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग कर सके।