अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनासा ने बताया,कि आगामी त्योहारों के दौरान पटाखे के कब्जे, विक्रय के लिए ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षरित अस्थायी लायसेंस के लिए आवेदक services. mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के फुटकर व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिये विस्फोटक के लिये विस्फोटक नियम 2008 के तहत अभी हाल में लिये गये पासपोर्ट साईज फोटो सहित आवेदन पत्र व अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते है।
आनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 21 से 30 अक्टूम्बर 2023 तक के लिये नियत की गई है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगे। सभी पात्र आवेदकों को विस्फोटक विधि के अन्तर्गत बने अधिनियम-1884,के तहत नियम 6 के तहत आतिशबाजी अनुज्ञप्ति 7 दिवस की अवधि के लिए 8 से 14नवम्बर 2023 तक कुल 07 दिवस के लिये प्रदाय की जावेगी।
अनुज्ञप्तिधारियों को जारी अनुज्ञप्ति को अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनासा के चरित्र सत्यापन टीप के अनुसार एवं मनासा के क्षेत्रवासियों को विचारोपरांत लायसेंस प्रदान किए जायेंगे। इसमें गतवर्षो के अनुज्ञप्तिधारियों को वरीयता दी जाएगी। पटाखा बाजार में उपलब्ध स्थल के अनुसार दुकानों, लायसेंस की संख्या नियत करने का अधिकार एसडीएम मनासा का रहेगा। लायसेंसधारी अपनी दुकाने नगरपालिका क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र में लायसेंस में उल्लेखित नियत स्थान पर लगायेंगे। अपनी स्वेच्छा से दुकान लगाने की स्थिति में दिया गया लायसेंस निरस्त कर दिया जा सकेगा एवं संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। प्रत्येक लायसेंसधारी अपने दुकान के लिये रेत,पानी,अग्निशामक यंत्र की पर्याप्त व्यवस्थाऐं करेगा और पूर्ण सावधानी पूर्वक अपना व्यवसाय करेगा, ताकि अग्नि दुर्घटना न होने पावें।