भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषण के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आयोग के दिशा निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गये है। विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन के व्यय के लिए पृथक से बैंक एकाउंट खोलना होगा। निर्वाचन की अधिकतम सीमा 40 लाख निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि निक्षेप राशि 10000 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5000 रूपये निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के लिए एक प्रस्तावक तथा शेष के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक है। संवीक्षा दिनांक को अभ्यर्थी की उम्र 25 वर्ष होना आवश्यक है। अभ्यर्थी मध्यप्रदेश विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो, किन्तु प्रस्तावक संबंधित विधानसभा का होना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी अन्य विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है तो उन्हें संबंधित विधानसभा की मतदाता सूची के विवरण की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। नाम निर्देशन के समय अभ्यर्थी के साथ अधिकतम चार व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। अभ्यर्थी अधिकतम दो सीटों से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।