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मोरवन के व्यापारी के अपहरण का मामला, डेढ़ करोड़ रुपए की मांगी थी फिरौती, कोर्ट ने 5 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Pradesh Halchal - डेस्क रिपोर्टर August 3, 2022, 10:19 pm Technology

नीमच जिले के जावद के समीप मोरवन में व्यापारी का अपहरण कर डेढ़ करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के 5 आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान आरोपियों ने डेढ़ करोड़ रुपए फिरौती मांगी और 35 लाख रुपए वसुले थे। 

जानकारी के अनुसार, 29 जून 2021 को फरियादी मनोज उर्फ बंटी कसेरा मोरवन चादर घूमने गए थे। जहां पर दो लड़के आए और मनोज को पिस्टल दिखाते हुए डरा-धमकाकर कार में ले गए।

कार में मौजूद पांच आरोपियों ने मनोज की आंखों में मिर्च डालकर आंखों पर पट्टी बांध दी। पांचों आरोपियों ने मनोज को 2-3 घंटे कार में घुमाया और सुनसान खेत में कमरे में बंद कर दिया। जहां उन्होंने उसके साथ मारपीट करते हुए धमकी दी कि डेढ़ करोड़ फिरौती के दिए तो वह उसे छोड़ेंगे। नहीं तो वह उसे जान से खत्म कर देंगे।

25 लाख रुपए नगद और 10 लाख के गहने ले गए आरोपी

डेढ़ करोड़ की मांग करने पर सौदा 35 लाख रुपए में तय हुआ। मनोज के बेटे ने एक बैग में 25 लाख रुपए नगद और 10 लाख के गहने लेकर खोर स्थित बालाजी मंदिर पर आरोपियों को दिए। इसके बाद आरोपी मनोज को केसुंदा-छोटी सादड़ी सुनसान रोड़ पर छोड़ कर चले गए।

1 अगस्त को थाना जावद में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पीड़ित मनोज ने शिकायत दर्ज करवाई। जावद थाना पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नगद रुपए और जेवर को जब्त कर लिया।

इन अपराधियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

इस मामले में न्यायालय ने विक्रम उर्फ विक्की पिता विष्णु प्रसाद पुरोहित (32) निवासी- ग्राम घसुंडी जिला नीमच, मानसिंह पिता मोहनलाल जाट (30) निवासी- जाट मोहल्ला खोर जिला नीमच, सूरज पिता मनोहरलाल सरगरा, (24) निवासी- ग्राम केसरपुरा, महेश पिता विनोद दमामी (22) निवासी- ग्राम केसरपुरा और प्रहलाद पिता घीसालाल सरगरा (25) निवासी- ग्राम केसरपुरा को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए की सजा सुनाई है।

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