नीमच प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए लूट के आरोप से आरोपी अमन को दोषमुक्त किया। आरोपी अमन की ओर से पैरवी वसीम नाज़ पठान अधिवक्ता नीमच द्वारा की गई।
संक्षिप्त घटना इस प्रकार है कि दिनांक 6 अगस्त 2019 को भरभढ़िया फंटा नीमच पर इंदौर के निवासी के साथ सुबह 4 बजे लूट की घटना हुई थी, इस पर थाना नीमच कैंट द्वारा धारा 342 व 394 भा.द.स.1860 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आगे का अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान आरोपी अमन पिता विजय मालवीय निवासी हाड़ी पिपलिया थाना मनासा जिला नीमच को उक्त प्रकरण में आरोपी बनाया गया।
अनुसंधान पूर्ण कर उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसमें अभियोजन द्वारा न्यायालय मैं समस्त आवश्यक गवाहों के कथन करवाए गए एवं माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में हुए समस्त गवाहों के आधार पर आरोपी को उक्त प्रकरण में संलिप्त होना नहीं पाया गया और आरोपी को उक्त आरोप से बाइज्जत बरी किया गया।