नीमच। जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय मनासा एवं जावद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 12 मार्च 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होना है। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से दिवानी प्रकरणों, शमनीय आपराधिक प्रकरणों, राजस्व, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना के क्लेम प्रकरणों एवं बैंको, विद्युत विभाग, बी.एस.एन.एल, नगर पालिका आदि से संबंधित लंबित एवं प्रीलिटिगेशन आदि अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौते के माध्यम होना है।
उक्त नेशनल लोक अदालत को सफल बनाये जाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा विभिन्न माध्यमों से लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज दिनांक 3 मार्च, 2022 कोे शहर के विभिन्न क्षेत्रों एवं गावों में प्रचार-रथ के माध्यम से अलाउंस कर सर्व संबंधितों को नेशनल लोक अदालत की जानकारी दिये जाने हेतु म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी के सहयोग से तैयार किये गये 7 प्रचार रथों को प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष राजवर्धन गुुप्ता, विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजय कुमार जैन, जिला न्यायाधीश अजय सिंह ठाकुर, म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री अमित सक्सेना, कार्यपालक यंत्री चन्द्र शेखर सोनी ने हरी झण्डी दिखाकर जिला न्यायालय परिसर से रवाना किया।
इस अवसर पर म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी के सहायक यंत्री रोशन अग्रवाल, सहायक यंत्री महित सोनी, अभिभाषकगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायालय के कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे। प्रचार-रथों द्वारा नीमच जिले कि शहरी क्षेत्रो एवं गांव-गांव मे जाकर लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण पर म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दी जा रही है छूट
दिनांक 12 मार्च, 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले विद्युत वितरण कंपनी से संबंधित मामलो में म.प्र. शासन उर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश से कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलु, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलु, 10 अश्वशक्ति भार तक के औघोगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जाएगी।
प्री-लिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी।
लिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी।
जो भी व्यक्ति उक्त छूट का लाभ लेना चाहता है, विद्युत मण्डल के कार्यालयों पर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायालय नीमच स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है।