नीमच जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण केस को रोकथाम और बचाव को लेकर आज जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने नवीन कोविड गाइडलाइन जारी की। जिसका सभी को पालन करना अनिवार्य होगा।
1 सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।
2 विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
3 अंतिम संस्कार / उठावना में अधिकतम 50 लोगों की ही अनुमति रहेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा।
4 समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा।
5 कोविड उपयुक्त व्यवहार का (Covid Appropriate Behavior) का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मारक का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाये मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावेगी।
6 प्रदर्शन / कार्यशालाएं / संगोष्ठी / वर्कशॉप / एक्सपो आदि प्रतिबंधित नहीं होंगे किंतु इनमें कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे- मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सेनेटाईजर का उपयोग आदि का पालन करना अनिवार्य होगा।
उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे तथा इन निर्देशों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित किया जावे।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।