अतः शैलेन्द्र जैन, माजापा प्रत्याशी विधानसभा 041 सागर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(1) के तहत उनके द्वारा किया गया कृत्य भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (बी) एवं सी.आर.पी.सी. की धारा 144 का उल्लंघन होना पाये जाने से आई.पी.सी. की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत विवेचना कर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।” इस शिकायत के बाद शैलेंद्र जैन के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।