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किसी भी मृत मतदाता का नाम मतदाता सूची में ना रहे- कलेक्टर ने दिये निर्देश, मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्‍पन्‍न, किया ईव्‍हीएम गोदाम का निरीक्षण

Pradesh Halchal September 8, 2023, 6:53 pm Prasasanik

निर्वाचन आयोग का प्रयास है , कि किसी भी मृत मतदाता का नाम मतदाता सूची में ना रहे और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नये पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे नहीं। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी अपने-अपने बीएलए को इस संबंध में अवगत कराकर , उन्‍हें सक्रीय करें , कि वे मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में पूर्ण सहयोग करें। यह बात कलेक्‍टोरेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने शुक्रवार को मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में कलेक्‍टर सभाकक्ष नीमच में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में चर्चा करते हुए

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कही।

बैठक में एडीएम नेहा मीना , उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव साहू , मास्‍टर ट्रेनर डॉ.राजेश पाटीदार व अन्‍य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में एडीएम नेहा मीना ने बताया कि फोटो निर्वाचक नामावली के व्दितीय विशेष संक्षिप्‍त पुनरीक्षण-2023 के तहत 2 अगस्‍त 2023 से 7 सितम्‍बर 2023 तक जिले में 15677 फार्म-6 , 11011 फार्म-7 , 10899 फार्म-8 , इस तरह कुल 37 हजार 587 फार्म प्राप्‍त हुए है।

बैठक में मास्‍टर ट्रेनर डॉ.राजेश पाटीदार ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्‍त पुनरीक्षण के संबंध में प्राप्‍त नवीन नए निर्देशों के बारे में विस्‍तार से बताया। बैठक में राजनैतिक दलों की ओर

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से पवन कुमार दुबे , प्रेमचंद्र करोसिया एवं विनोद पंवार भी उपस्थित थे।

बैठक के पश्‍चात जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने उपस्थित अन्‍य अधिकारियों और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्‍टोरेट परिसर स्थित ईव्‍हीएम गोदाम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्‍यवस्‍था का जायजा लिया और संबंधितों को आवश्‍यक निर्देश भी दिए।   इस मौके पर निर्वाचन सुपरवाईजर अजय कुमार शुक्‍ला , डीआईओ योगेश जैन भी उपस्थित थे। 

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