नगरीय निकाय निर्वाचन में विज्ञापन का प्रमाणन करवाना अनिवार्य है- श्री अग्रवाल
नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के तहत पार्षद पद के अभ्यर्थियों के आयोग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित की गई है। निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए दल गठित किए गये है। विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए भी एम.सी.एम.सी. कमेटी गठित की गई है। जिससे विज्ञापनों के प्रसारण , प्रकाशन के पूर्व , प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है। यह बात कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष नीमच में नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 की तैयारियों के संबंध में आयोजित प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए कही।

इस मौके पर एसपी सूरज कुमार वर्मा , एडीएम सुश्री नेहा मीना , जिला पंचायत सीईओ गुरूप्रसाद , उप जिला निर्वाचन अधिकारी पीएल देवड़ा व अन्य अधिकारी , पत्रकारगण एवं मीडियाकर्मी उपस्थित थे।

पत्रकारवार्ता में मास्टर ट्रेनर डॉ.राजेश पाटीदार ने नगरीय निकाय निर्वाचन की समय सारणी , नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के स्थल , कंट्रोल रूम की स्थापना , प्रेक्षक व उनके लाईजनिंग अधिकारी , नगरीय निकाय निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी , व्यय लेखा संधारण , व्यय सीमा , पेड न्यूज क्या है ? पेड न्यूज निगरानी , विज्ञापनों के प्रमाणीकरण , कानूनी प्रावधान व पेड न्यूज के संबंध में समय - सीमा आदि विषयों पर पावरप्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर एवं एसपी ने पत्रकारगणों के प्रश्नों का समाधानकारक उत्तर भी दिया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।
