नीमच के जावद क्षेत्र का चर्चित सीसीआई फैक्ट्री नीलामी मामले में तहसीलदार न्यायालय का बड़ा फैसला आया हैं। जिसमे बकाया 17 करोड़ से ज्यादा की बकाया राशि ज़माने करने का आदेश जारी किया गया। और वर्तमान में सीसीआई फैक्ट्री नीलामी पर तहसील न्यायालय ने रोक लगाई।
नीमच आज दिनांक 21 मार्च 2025 को जारी एक प्रेस नोट में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जिला अध्यक्ष किशोर जवेरिया, जिला महासचिव सुनील शर्मा, इंटक काउंसिल के जिला अध्यक्ष भगत वर्मा, संयुक्त ट्रेड यूनियन के उपाध्यक्ष शोभाराम धाकड़ सीमेंट सर्विस संघ के जिला महासचिव निर्भय राम चौहान ने जारी एक प्रेस नोट में बताया कि 8 फरवरी 2025 से सीमेंट कॉरपोरेशन आफ इंडिया के बंद पड़ी फैक्ट्री के स्क्रैप की नीलामी प्रक्रिया पर आज जावद तहसीलदार मयूरी जोक ने रोक लगा दी है।उपरोक्त कार्यवाही कलेक्टर नीमच के मार्गदर्शन में हुई है। याद रहे 19 फरवरी 2025 को जावद एसडीएम एवं उनके साथ आठ अन्य अधिकारियों जिसमें पटवारी भी शामिल थे की एक टीम ने सीसीआई फैक्ट्री का दौरा किया था एवं पूरी संपत्ति का मुआयना किया था। नवंबर 2023 से सीमेंट फैक्ट्री नया गांव के लोडर श्रमिकों के बकाया वेतन का एक मामला जावद तहसीलदार के यहां लंबित था। इस संबंध में जानकारी यह है कि फैक्ट्री लोडर 1999 में अपने बकाया वतन को लेकर श्रम न्यायालय मंदसौर में गए थे ।जहां उनके पक्ष में निर्णय हुआ। उसके पश्चात फैक्ट्री प्रबंधन औद्योगिक न्यायालय इंदौर और माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में अपील, याचिका लगाई थी जो की खारिज हो गई थी। तब श्रम न्यायालय ने मामला कलेक्टर नीमच को मजदूरों के बकाया वेतन का भुगतान करवाने हेतु दिया था। जिसमें यह भी उल्लेखित था की फैक्ट्री प्रबंधन यदि मजदूरों का बकाया वेतन नहीं देता है तो फैक्ट्री की संपत्ति कुर्की करके मजदूरों का वेतन भुगतान कराया जाए। 90 लोडर श्रमिकों का ब्याज सहित करीब 18 करोड़ रूपया वेतन फैक्ट्री पर बकाया है। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा माननीय तहसीलदार न्यायालय में इस नीलामी प्रक्रिया की सूचना भी नहीं दी थी। जिला कलेक्टर नीमच एवं तहसीलदार द्वारा कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री प्रबंधन से पूछा गया तब 19 मार्च 2025 को फैक्ट्री प्रबंधन में पहली बार जावद तहसीलदार को सूचना दी कि फैक्ट्री में स्क्रैप एक सरकारी कंपनी के द्वारा बेचा जा रहा है।
यहां यह भी बताना अत्यंत आवश्यक है कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा केंद्रीय औद्योगिक न्यायालय जबलपुर एवं उच्च न्यायालय दिल्ली में चल रहे एक अन्य मामले में फैक्ट्री के क्लोजर के विरुद्ध चल रहे हैं मामले में भी इस नीलामी प्रक्रिया की कोई सूचना नहीं दी यही नहीं स्थानीय किसी अखबार में तथा फैक्ट्री के बाहर बड़े बोर्ड पर भी इस नीलामी प्रक्रिया की कोई सूचना नहीं दी गई। इस तरह यह पूरी कार्रवाई अवैध थी।
आज जावद तहसीलदार एवं जिला कलेक्टर नीमच ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए उपरोक्त नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए फैक्ट्री प्रबंधन को पहले 90 श्रमिकों को का वेतन भुगतान करने के लिए कहा गया है। मामले की पैरवी विद्वान अभिभाषक श्री लाल जी बाबूलाल धाकड़ श्री मिर्जा वकील साहब ने की। कामरेड शैलेंद्र सिंह, किशोर देवरिया, सुनील शर्मा, शोभाराम धाकड़, निर्भय राम चौहान ने इस निर्णय का स्वागत करते हैं इसे मजदूरों की ऐतिहासिक जीत बताया है। तथा जावद तहसीलदार एवं जिला कलेक्टर की इस कार्रवाई की सराहना की है। इस निर्णय से सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों और आम जनता में बहुत हर्ष है।