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कोई भी एग्जिट पोल एवं परिणाम का प्रकाशन या प्रचार 30 नवम्बर तक पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा, उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों होगा दंडनीय

डेस्क रिपोर्टर November 22, 2023, 5:12 pm Technology

म.प्र.विधानसभा निर्वाचन-2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया,कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवंबर को प्रात:7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य माध्‍यम से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई थी।

श्री राजन ने बताया,कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126 क में यह प्रावधानित किया गया है,कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए,प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार-प्रसार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रावधान का उल्लंघन करेगा,तो ऐसी अवधि

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