नीमच जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना करना एक होटल संचालक और मैनेजर को भारी पड़ गया। नीमच कैंट थाना पुलिस ने कनावटी स्थित श्रेष्ठा पैराडाइज होटल पर छापामार कार्रवाई कर होटल संचालक व मैनेजर के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार, नीमच कैंट थाने पर पदस्थ प्रधान आरक्षक थाना क्षेत्र में अपराध क्रमांक 585/24 के विवेचना के सिलसिले में ग्राम कनावटी पहुंचे थे। वहाँ पर उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि श्रेष्ठा पैराडाइज होटल में बिना किसी सत्यापन और जानकारी के कर्मचारियों को रखा गया है तथा होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों का विवरण भी थाने में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम पंचान के साथ होटल पहुंची, जहां रिसेप्शन पर मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश सिंह चौहान, निवासी कनावटी बताया और स्वयं को होटल का मैनेजर बताया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि होटल में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी न तो थाने पर दी गई है और न ही होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों के पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से लिये जाते हैं।
पूछताछ में यह भी सामने आया कि होटल के मालिक गोपाल पाटीदार, निवासी कनावटी ने भी अपने मैनेजर को शासन द्वारा जारी नियमों के पालन हेतु कोई निर्देश नहीं दिए थे। होटल प्रबंधन द्वारा यह स्पष्ट रूप से श्रीमान जिला दंडाधिकारी के आदेश क्रमांक 638/सा.लेख/2025 दिनांक 09.05.2025 का उल्लंघन पाया गया।
इस आधार पर पुलिस ने मौके से होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची एवं कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की छायाप्रति पंचान के समक्ष जब्त की। आरोपी मैनेजर मुकेश सिंह चौहान को बीएनएस की धारा 35(3) का सूचना पत्र तामील कर नियत तिथि पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया गया।
इस कार्रवाई के पश्चात थाना प्रभारी को संपूर्ण स्थिति से अवगत कराते हुए, आरोपी होटल मैनेजर व संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ कर दी गई है।