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नीमच जिले मे 14 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत, प्रचार-रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना, पढिए पूरी खबर

नीमच - September 4, 2024, 9:07 pm Technology

नीमच जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय मनासा एवं जावद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 14 सितम्बर, 2024 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होना है। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से दीवानी प्रकरणों, शमनीय आपराधिक प्रकरणों, राजस्व, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना के क्लेम प्रकरणों एवं बैंको, विद्युत विभाग, बी.एस.एन.एल, नगर पालिका आदि से संबंधित लंबित एवं प्रीलिटिगेशन आदि अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौते के माध्यम होना है।

उक्त नेशनल लोक अदालत को सफल बनाये जाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा विभिन्न माध्यमों से लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज दिनांक 04 सितम्बर, 2024 कोे शहर के विभिन्न क्षेत्रों एवं गावों में प्रचार-रथ के माध्यम से अलाउंस कर, सर्वसंबंधितों को नेशनल लोक अदालत की जानकारी दिये जाने हेतु, म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी, नीमच के सहयोग से तैयार किये गये प्रचार रथ को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष सुषांत हुद्दार द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें प्रधान न्यायाधीष कुटुम्ब न्यायालय डाॅ. कुलदीप जैन, विषेष न्यायाधीष(एट्रोसिटिज) आलोक कुमार सक्सेना, जिला न्यायाधीष राकेश कुमार शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नज़मा बेगम, ए.डी.एम. व अति. पुलिस अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्टेट श्रीराम प्रकाष अहिरवार एवं न्यायाधीष श्रीमती पुष्पा तिलगाम व श्रीमती अंकिता गुप्ता एवं विशाल खाड़े व अंकित जैन, एडीएम लक्ष्मी गामड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी हर्षित बिसेन सहित म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारीगण उपस्थित रहे। प्रचार-रथ द्वारा नीमच जिले के शहरी क्षेत्रो एवं गांव-गांव मे जाकर लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

इसके उपरान्त प्रधान जिला न्यायाधीष/अध्यक्ष द्वारा जिला मुख्यालय के समस्त न्यायाधीशगण एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व एडीएम के साथ एक बैठक स्वयं के विश्रामकक्ष में ली गई। बैठक के माध्यम से समस्त न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे लोक अदालत हेतु चिन्हित राजीनामा योग्य प्रकरणों के अधिवक्तागण से नियमित रूप पर समन्वय बनाये रखे तथा धारा 138 एन.आई. एक्ट के अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण हो सके इस हेतु आवश्यक एवं सकारात्मक प्रयास करें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निर्देषित किया कि न्यायालयों द्वारा लोक अदालत के जारी किये गये सूचना-पत्र/समन्स की तामिली अविलम्ब सुनिष्चित करावें तथा एडीएम को निर्देषित किया कि शासन के अधीनस्थ विभिन्न विभागों के द्वारा रखे जा रहे प्रीलिटिगेषन प्रकारणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हो सके इस हेतु सार्थक प्रयास करें।

उक्त बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण द्वारा नेषनल लोक अदालत दिनांक 14 सितम्बर 2024 को सफल बनाने हेतु आश्वस्त किया गया है। जो भी व्यक्ति अपने विद्युत संबंधी प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है, विद्युत मण्डल के कार्यालयों पर अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायालय नीमच स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है।

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