नीमच कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5(क,ख) के तहत आरोपी बालु उर्फ बालकृष्ण पिता गोपाल सोनी निवासी उषागंज कॉलोनी मनासा,थाना मनासा, आरोपी विजय सिंह पिता तेज सिंह राजपूत निवासी बरखेडी,
थाना कुकड़ेश्वर, आरोपी फतेहलाल उर्फ फतु पिता शांतिलाल नागदा निवासी बिसलवास बामनिया थाना नीमच सिटी एवं आरोपी शाकिर उर्फ बिठल पिता शाबिर उर्फ तोता पठान निवासी स्कीम नं. 8 बघाना, थाना बघाना को तीन-तीन माह के लिए सदाचार बनाये रखने के लिए संबंधित पुलिस थानों में सप्ताह में एक दिन थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।