मनासा। श्रीमान् सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा खेत हांकने के विवाद को लेकर फरियादी के साथ बेसबॉल से मारपीट कर गंभीर चोट पहुॅचाने वाले 02 आरोपीगण (1) पंकज पिता बाबूलाल धाकड़, उम्र-26 तथा (2) मनोहर पिता झमकलाल धाकड, उम्र-34 वर्ष, दोनों निवासी-ग्राम कंजार्डा, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 325/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के कारावास व 2000-2000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री रमेश नावड़े द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना वर्ष 2016 की हैं। फरियादी बाबूलाल तथा आरोपीगण के मध्य खेत का विवाद चला आ रहा हैं। इसी विवाद को लेकर दिनांक 04.07.2016 को शाम के लगभग 5ः30 बजे आरोपीगण फरियादी के ग्राम कंजार्डा स्थित घर के बाहर पहुंचे तथा फरियादी को घर से बाहर बुलाया और खेत हांकने की बात को लेकर विवाद करते हुए उसके साथ लात-घुसों व बेसबॉल से मारपीट करने लगे, जिस कारण उसे गंभीर चोटे आई। आस-पास रहने वाले लोगों ने बीच-बचाव कर फरियादी को बचाया। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट मनासा थाना पर की गई, जिसके पश्चात फरियादी का मेडिकल किये जाने के पश्चात् आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद साक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।
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प्रति,
जनसम्पर्क अधिकारी
जिला नीमच
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(रितेश कुमार सोमपुरा)
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
मीडिया सेल प्रभारी, अभियोजन कार्यालय,
जिला-नीमच (म0प्र0)