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BIG NEWS - सिंगोली पुलिस को मिली सफलता, अंधे क़त्ल का 72 घंटे मे पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरप्तार, पढ़िए पूरी खबर

PRADESH HALCHAL- रिपोर्टर December 5, 2021, 1:40 pm Technology

नीमच जिले की सिंगोली पुलिस ने थाना क्षेत्र में हुए अंधे क़त्ल का थाना प्रभारी सिंगोली आरसी दांगी के नेतृत्व मे 72 घंटे में पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की! 

घटना का संक्षिप्त विवरण- 

दिनांक 30.11.2021 को थाना सिंगोली पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कैलाश कंजर व राहुल कंजर निवासी चिताबडा थाना बिजोलिया जिला भीलवाडा राजस्थान के अपनी खोई हुई भैसो को ढूढने के लिए मेढकी महादेव घाटे के नीचे सिंगोली क्षेत्र के जंगल से मोटर साईकल से जा रहे थे! तभी घाटे नीचे जंगल मे बकरी चराने वाले दो अज्ञात लोगो से झडप हो गई और कंजरो को बकरे चोर समझ कर गोली मार दी! जिससे कैलाश कंजर पिता रामूडा कंजर मौके पर ही घायल होकर गिर गया और राहुल कंजर वहाॅ से भाग कर परिजनो को सूचना दी!

जिनके द्वारा कैलाश कंजर की तलाश करते सिंगोली पुलिस को सूचना दी! तदोपरांत पुलिस की सर्चिंग पाटी व कैलाश कंजर के परिजनो को बरडावदा के जंगल मे कैलाश कंजर का शव पडा मिला मौके पर ही रिपोर्ट (मर्ग देहाती नालसी) लेख की जाकर जाॅच शुरू की गई । मौके पर श्री एसएस कनेश अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय नीमच, एफएसएल अधिकारी प्रकाश लौहिया और थाना प्रभारी सिंगोली की टीम द्वारा घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाये और संदिग्धो की पतारसी हेतु मुखबिर लगाये गये! वही भीलवाडा मे महात्मा गांधी अस्पताल मे भर्ती घायल राहुल कंजर से पूछताछ की गई।  मृतक कैलाश कंजर के शव का पोस्टमार्टम सीएचसी सिंगोली मे डाॅक्टर से करवाकर पीएम रिपोर्ट प्राप्त की और पीएम के दौरान भौतिक साक्ष्य छर्रे और खून से सने कपडे जप्त किये गये। 

संपूर्ण मर्ग जांच से मृतक कैलाश कंजर व घायल राहुल कंजर को चोर होने के संदेह मे अज्ञात 02 व्यक्तियो बंदूकधारी जिनका हुलिया उम्र 40-45 साल करीब सफेद कलर की धोती व कमीज पहने, कद सामान्य के द्वारा जान से मारने की नियत से कैलाश कंजर को गोली मारकर हत्या करना पाया जाने से सिंगोली थाने पर अपराध क्रमांक 190/21 धारा 302,307,34 भादवि का पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आये हुलिया के व्यक्तियो की तलाश की गई, जो मुखबिर सूचना पर दो संदिग्धो की पहचान मांगीलाल पिता बालू भील उम्र 45 निवासी ग्राम बनेडिया व रामचंद्र पिता देवा जी भील उम्र 55 साल निवासी ग्राम बनेडिया के के रूप मे हुई जिन्हे अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ की गई तो जुर्म एवं घटना घटित करना स्वीकार किया और घटना मे प्रयुक्त बंदूक व कारतूस जप्त कराये। 

विवेचना मे पाया कि उक्त आरोपीगणो द्वारा बिना लायसेंस की बंदूक से फायर किया और कब्जे मे रखा! जिस पर धारा 25/27 आम्र्स एक्ट का अपराध भी होने से प्रकरण मे धारा बढाई गई। उक्त आरोपीगणो को माननीय न्यायालय पेश किया जाकर रिमाण्ड लिया जा रहा है ताकि और सघनता से पूछताछ की जा सकें।

सराहनीय कार्य-  

उक्त कार्य मे निरी आरसी दांगी, सउनि शिवराज सिं, प्रआर सुरेश कटारिया, आर भानुप्रताप भाटी, आर देवीराम, आर रामपंगत, आर चेतन्य , आर आशीष, आर नितिन, आर नानकचंद्र, आर एसएएफ राकेश व अन्य  की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

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