कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन ने विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान राजनैतिक दल,प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले निर्वाचन प्रचार-प्रसार एवं राजनैतिक गतिविधियों में बाल श्रम का उपयोग बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम,-1986 अंतर्गत पूर्णतःवर्जित किया है। जारी आदेशानुसार किसी भी राजनैतिक दल, प्रत्याशियों, निर्वाचन अधिकारियों द्वारा यदि बाल श्रम का नियोजन किया जाना पाया जाता है,तो बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम,-1986 की धारा-14 के तहत् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 प्रक्रिया सम्पन्न होने तक प्रभावशील रहेगा।