नीमच शहर में अवैध होर्डिंग टांकने को लेकर नगर पालिका नीमच ने डीपी ज्वेलर्स पर कार्रवाई करते हुए बिना अनुमति अवैध होर्डिंग के मामले में जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की है। वही अब 19 तारीख से 21 नवंबर तक शहर में 1 हजार होर्डिंग टांकने की अनुमति दी गई है। 22 नवंबर से शहर से सारे होर्डिंग हटाने होंगे।
दरअसल रतलाम के ज्वेलर्स व्यापारी द्वारा नीमच में ज्वेलर्स शोरूम के शुभारंभ को लेकर शहर में बिना अनुमति ही बिजली के खंबो से लगाकर शहर के चौराहे पर अवैध रूप से होर्डिंग टांगें गए थे। इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई। और व्यावसायिक लाभ लेने के लिए नगर पालिका की संपत्ति का उपयोग किया गया। समाचार सुर्खियां बनने के बाद नगर पालिका नीमच के अधिकारी हरकत में आए और आनंद- फानन में पहले तो अवैध रूप से टांगें गए होर्डिंग हटाए गए। और बाद में डीपी ज्वेलर्स व्यापारी को 19 नवंबर से 21 नवंबर तक 1 हजार होर्डिंग टांगने की अनुमति दी गई।
वहीं अवैध होर्डिग को लेकर नगर पालिका के अधिकारी टेकचंद बुनकर का कहना है कि डीपी ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना राशि वसूली गई। वही 21 नवंबर तक 1 हजार होर्डिंग शहर में टांकने को लेकर अनुमति दी गई।
विद्युत विभाग के पोल को लेकर गोलमाल जवाब
नीमच नगरपालिका अधिकारी टेकचंद बुनकर ने मीडिया को बातचीत के दौरान विद्युत विभाग के पोल पर भी होर्डिंग लगाने की बात कही है। लेकिन विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री ओपी सेन ने कहां है कि विभाग ने होर्डिंग लगाने को लेकर कोई परमिशन नहीं दी है और इसको लेकर विघुत पोल से होर्डिंग हटाने की कार्रवाई की जाएगी।