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12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक भी दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान

नीमच - April 25, 2024, 8:21 pm Technology

यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है,परंतु उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है, तो भी वह अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती हैलेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है,तो भी वह मतदान कर सकेगा। 

सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैंउन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।        

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने बताया,कि मतदान के लिए 12  वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्डमनरेगा जाबकार्डड्राइविंग लाइसेंस,  पैनकार्डभारतीय पास- पोर्टफोटो सहित पेंशन दस्तावेज,  केंद्र,राज्यसरकार,पी.एस.यू.सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्रबैंक,डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुकराष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आर.जी.आई. द्वारा जारी स्मार्ट कार्डश्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्टकार्डसांसदों,विधायकों,एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है। अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो, पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं हैतो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।

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