नीमच एसडीएम ममता खेडे व्दारा शासकीय कर्तव्यों के निवर्हन में घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने पर अडमालिया के पटवारी राजकुमार जैन को म.प्र.सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री जैन का मुख्यालय तहसील नीमच ग्रामीण रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निवार्ह भत्ता देय होगा। निलंबित पटवारी राजकुमार जैन का अडमालिया का प्रभार संयोग आठनरे को अन्य आदेश तक सौपा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। गौरतलब है की पटवारी राजकुमार जैन को लेकर ग्रामीणों ने भेदभाव पूर्ण कार्य प्रणाली और अवैध अतिक्रमण को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए थे।
वही ग्राम पंचायत में प्रतिदिन दोपहर 12 से दोपहर 3 बजे तक समग्र ई-केवायसी करवानी थी, राजकुमार जैन से अनुपस्थित पाये गये व उनके व्दारा ग्राम अडमालिया में मुख्यालय में उपस्थित हेतु किशनलाल नागदा के मकान में निवासरत बताया गया था, परंतु श्री जैन वहॉ भी उपस्थित नहीं थे व श्री जैन ने दूरभाष पर संपर्क करने पर नीमच में होना बताया, किंतु वे नीमच तहसील में भी उपस्थित नहीं रहे, न ही कोई कार्य प्रगति प्रस्तुत की। अत: श्री जैन के विरूद्ध उक्त कार्यवाही की गई है।