भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों को आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए है।आयोग के निर्देशानुसार किसी भी दल के अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जो कि विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाए या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करें। कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने उक्त जानकारी सोमवार 8 अक्टूबर 2023 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में दी और उनसे जिले में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने में सहयोग का आग्रह किया है। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव साहू, डॉ. राजेश पाटीदार एवं रिटर्निंग आफीसर तथा राजनैतिक दलों के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।
प्रचार के लिए धर्म स्थलों का उपयोग न हो- बैठक में कलेक्टर जैन ने आदर्श आचरण सहिता के प्रमुख बिन्दुओं से अवगत कराते हुए कहा कि किसी दल या उम्मीदवार द्वारा चुनाव प्रचार में अन्य राजनैतिक दलों की नीतियों की आलोचना, कार्यक्रमों और कार्यों तक ही समिति होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं करना चाहिए जिसका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों या अन्य पूजा स्थलों का निर्वाचन प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं होना चाहिए।
संवेदनशील केन्द्रों पर रहेगी निगरानी:- बैठक में बताया गया, कि जिले के संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर इन्टरनेट एवं वेब कैमरों के माध्यम से कड़ी निगरानी की जाएगी। मतदान के दिन इन केन्द्रों पर न केवल जिला स्तर से बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त तक हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए वेब कास्टिंग का कार्य करवाया जा रहा हैं। साथ ही बार्डर चैक पोस्ट पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए सभी दलों से उनका पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया।
पेड न्यूज़ पर निगरानी प्रारंभ-आयोग सख्त- कलेक्टर जैन ने कहा कि जिलास्तरीय मीडिया मानिटरिंग कमेटी द्वारा प्रतिदिन राजनैतिक खबरों और विज्ञापनों की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। यदि किसी समाचार पत्र में पेड न्यूज पाई गई तो समिति संज्ञान में लेकर उसका खर्च अभ्यर्थी या पार्टी के खाते में जोड़ेगी।इसके अलावा इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनलों की मानिटरिंग के लिए भी दल गठित किए गए है। सोशल मीडिया, केबल नेटवर्क या न्यूज चैनल पर विज्ञापन देने से पहले अभ्यर्थी को जिलास्तरीय समिति से प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
भ्रष्ट आचरण से बचे-जिला निर्वाचन अधिकारी जैन ने सभी दलों के प्रतिनिधियों से कहा है, कि वे ऐसे कार्यों से बचें जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचारण और अपराध हो जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत सत्यापन करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को समाप्त होने वाली 24 घन्टे के दौरान सामाजिक सभाएं करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना।
सभा एवं जुलूस की अनुमति जरुरी:- मास्टर ट्रेनर्स डा. राजेश पाटीदार ने कहा कि राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को किसी व्यक्ति के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिए उनके घरों के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने के तरीकों का सहारा, किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए। दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए, कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभा स्थल से होकर जुलूस नहीं ले जाना चाहिए, जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हो। किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में सक्षम प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना देना जरूरी होगा। जहां सभा करने का प्रस्ताव है, वहां कोई प्रतिबंधात्मक आदेश हो, तो उसका कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। यदि कोई छूट अपेक्षित हो, तो दल या अभ्यर्थी को संबंधित सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन देकर अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। प्रस्तावित सभाओं में लाउडस्पीकर की अनुमति लेना भी जरूरी है। जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले ही यह तय कर लेना चाहिए कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा और किस मार्ग से होकर जाएगा। जुलूस का इंतजाम भी ऐसे ढंग से करने के निर्देश दिए गए कि यातायात में कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न न हो।
निर्वाचन प्रक्रिया की दी जानकारी- मास्टर टेनर्स डॉ.राजेश पाटीदार ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को नामांकन दाखिल करने उसके साथ लगने वाले शपथ-पत्र सभा आमसभा, जुलूस आदि की अनुमति लेने, निर्वाचन व्यय लेखे के संधारण, चुनाव अवधि के दौरान संधारण आचरण प्रवार वाहनों पर लाउड स्पीकर के उपयोग, सभाओं और जुलूस संबंधी निर्देश मतदान के 48 घन्टे पूर्व जनसभाओं, लाउड स्पीकर के उपयोग, संबंधी निर्देश, नाम निर्देश पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, डमी केन्डीडेट के बारे में जानकारी, विज्ञापन का प्रचार सामग्री का मुद्रण, शासकीय स्थानों पर पोस्टर, बैनर, नारा लेखन आदि बिन्दुओं पर विस्तार से जानकारी दी। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की शंकाओं, जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान भी किया गया।