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तीन माह की अवधि के लिए आरोपी कैलाश जिला बदर

डेस्क रिपोर्टर October 25, 2023, 7:04 pm Technology

कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्‍य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत आरोपी कैलाश पिता हरलाल खटीक निवासी चिताखेडा थाना जीरन को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। आरोपी जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्‍व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्‍जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्‍व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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