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तीन आरोपी जिला बदर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Pradesh Halchal April 23, 2024, 6:39 pm Prasasanik

नीमच कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्‍य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत दो आरोपियों को तीन माह एवं एक आरोपी को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। आरोपी राहुल पिता बाबूलाल बंजारा निवासी तलाउ थाना कुकड़ेश्वर को 3 माह एवं  आरोपी अर्जुन पिता सत्यनारायण सेन निवासी फुलपुरा थाना कुकड़ेश्वर को 3 माह तथा आरोपी दिनेश पिता भगतराम कर्मावत निवासी तलाउ थाना कुकड़ेश्वर को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।

उक्त तीनों आरोपी जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगें। 

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